कुनकुरी - शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया शोषण: - कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा।

कुनकुरी/ शादी का झांसा देकर 4 साल तक शोषण: कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा

जशपुर/कुनकुरी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ वर्षों तक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी (29 वर्ष), निवासी सिमडेगा, झारखंड को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

                      आरोपी वासिफ अंसारी 

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता जब लगातार शादी की बात करने लगी तो आरोपी उसे बिना बताए छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में शिकायत दर्ज कराई।

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(N) एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2024 में ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

मामले की विवेचना एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी व तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील सिंह ने की।

 पुलिस की मजबूत विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक अजीत रजक की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

जशपुर के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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